केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला: मेडिकल तरीके से गिराया जा सकेगा 31 हफ्ते का भ्रूण, अदालत ने इन आधारों पर दी अनुमति

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केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला: मेडिकल तरीके से गिराया जा सकेगा 31 हफ्ते का भ्रूण, अदालत ने इन आधारों पर दी अनुमति: ताजा अपडेट

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Meta Description: केरल News: केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला: मेडिकल तरीके से गिराया जा सकेगा 31 हफ्ते का भ्रूण, अदालत ने इन आधारों पर दी अनुमति – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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केरल हाईकोर्ट ने एक दंपती राहत दी है। कोर्ट ने उनके 31 हफ्ते से अधिक समय के भ्रूण का चिकित्सकीय गर्भपात कराने की अनुमति दी। यह भ्रूण दिमाग और सिर से जुड़ी जन्मजात गंभीर विकृतियों से पीड़ित है।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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