‘हम मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ नहीं’: ब्लड बैंक में NAT टेस्ट अनिवार्य करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई PIL

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'हम मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ नहीं': ब्लड बैंक में NAT टेस्ट अनिवार्य करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई PIL: ताजा अपडेट

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी ब्लड बैंकों में न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (एनएटी) को अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए उसे फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मेडिकल साइंस का विषय है और अदालत खुद को विशेषज्ञ मानकर फैसला नहीं दे सकती। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता संस्था सर्वेशम मंगलम फाउंडेशन से कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के सचिवों के सामने विस्तृत प्रस्ताव पेश करे। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह लेकर इस विषय पर उचित निर्णय ले सकते हैं।

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इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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