SIR: बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की टीएमसी ने की तारीफ, भाजपा ने लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

josephben1999gd@gmail.com
3 Min Read
SIR: बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की टीएमसी ने की तारीफ, भाजपा ने लगाया भ्रम फैलाने का आरोप: ताजा अपडेट

SEO MODERATOR PANEL

Focus Keyword: SIR:

Meta Description: SIR: News: SIR: बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की टीएमसी ने की तारीफ, भाजपा ने लगाया भ्रम फैलाने का आरोप – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

Suggested Slug: sir:-tmc-hails-supreme-court-order-on-judicial-officers-in-west-bengal-sir-bjp-blames-mamata-govt-for-confusion-2026-02-20

SIR:: मुख्य समाचार और अपडेट

SIR:: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई टीएमसी सरकार के बीच ‘विश्वास की कमी’ को उजागर करते हुए राज्य में विवादों से घिरी एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का एक ‘असाधारण’ निर्देश जारी किया।इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी ने दावा किया कि इससे एसआईआर अभियान में अनियमितताओं के उसके आरोपों की पुष्टि हुई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि बंगाल की जनता के लिए एक बड़ी जीत। आज चुनाव आयोग के अहंकार का ऐतिहासिक रूप से पर्दाफाश हुआ है।टीएमसी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची निरीक्षक वैध दावों को नजरअंदाज कर रहे थे और वैध मतदाताओं को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर ‘करारा प्रहार’ किया है कि सभी दावों, आपत्तियों और विसंगति के मामलों को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त निष्पक्ष न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाया जाए।दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने इस गतिरोध के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मजूमदार ने कहा कि टीएमसी सरकार जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और एसआईआर अभ्यास का विरोध कर रही है।उन्होंने कहा, ‘राज्य प्रशासन ही इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची का निष्पक्ष और स्वतंत्र संशोधन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन राज्य प्रशासन शुरू से ही चुनाव आयोग के साथ असहयोग कर रहा है।’

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


ताजा खबरों के लिए upkhabarhindi.com के साथ बने रहें।

मूल खबर यहाँ पढ़ें (Read Original)

Leave a comment

Please Login to Comment.