SC: कोर्ट ने खारिज की OCI की याचिका, राज्य बार काउंसिल की सदस्या के लिए NRI के बराबर दर्जा देने की थी मांग

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SC: कोर्ट ने खारिज की OCI की याचिका, राज्य बार काउंसिल की सदस्या के लिए NRI के बराबर दर्जा देने की थी मांग: ताजा अपडेट

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SC: कोर्ट: मुख्य समाचार और अपडेट

SC: कोर्ट: चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, ओसीआई स्थिति कुछ विशेषाधिकार देती है। लेकिन यह भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं है, जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के तहत (राज्य बार काउंसिल) नामांकन के लिए अनिवार्य है।याचिका ओसीआई कार्डधारक चेलाभाई कारसनभाई पटेल की ओर से दायर की गई थी। याचिका में पूछा गया था कि क्या वह राज्य बार काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं या नहीं। उनके वकील ने दलील दी कि गृह मंत्रालय ने 2009 और 2011 में अधिसूचनाएं जारी कीं, उसमें ओसीआई को एनआरआई के बराबर माना गया है और इसलिए उन्हें भी वहीं अधिकार मिलने चाहिए।लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना में दी गई समानता केवल कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है और यह कानूनी अभ्यास के लिए आवश्यक मूल नागरिकता नहीं होती है।कोर्ट ने कहा कि वकील के रूप में नामांकन अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के तहत होता है, जिसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकों के लिए केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है।

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