Supreme Court: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- देरी स्वीकार नहीं; दिया आखिरी मौका

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Supreme Court: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- देरी स्वीकार नहीं; दिया आखिरी मौका: ताजा अपडेट

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Supreme: मुख्य समाचार और अपडेट

Supreme: नोएडा की लंबे समय से अटकी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को अंतिम मौका देते हुए कहा है कि वह पहले दिए गए आदेशों का पालन करे। कोर्ट ने साफ किया कि परियोजना से जुड़े मामलों में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह मामला हजारों घर खरीदारों से भी जुड़ा है, जो कई वर्षों से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 24 नवंबर 2025 और 15 जनवरी 2026 को दिए गए आदेशों का पालन करना जरूरी है। अदालत ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण को इन निर्देशों को लागू करना होगा। यह आदेश जस्टिस एम एम सुंदरश और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने दिया। अदालत ने पहले ही इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए एक संरचित योजना को मंजूरी दी थी।नोएडा के सेक्टर-150 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिश्रित विकास योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस परियोजना में खेल सुविधाओं के साथ-साथ आवासीय और व्यावसायिक ढांचा विकसित किया जाना था। इसमें स्पोर्ट्स अकादमी, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य आधुनिक सुविधाएं बनाने की योजना थी। इस परियोजना में हजारों लोगों ने निवेश किया था।इस परियोजना पर जनवरी 2021 में रोक लगा दी गई थी। नोएडा प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया था। इसके बाद नोएडा की चार स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं पर काम रुक गया था। नियामकीय कार्रवाई के कारण निर्माण गतिविधियां बंद हो गई थीं। इससे लगभग 20 हजार घर खरीदारों को बड़ा झटका लगा और उन्हें अपने घर मिलने में देरी हो गई।सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 में एससी-02 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर लगी रोक हटा दी है। यह फैसला प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की। साथ ही बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि परियोजना से जुड़े सभी आगे के कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही उठाए जाएं।परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपर को 30 दिनों के भीतर संशोधित मास्टर प्लान जमा करना होगा। इस मास्टर प्लान की जांच नोएडा प्राधिकरण करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना मूल स्पोर्ट्स सिटी नीति के अनुरूप है। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डेवलपर को सभी शर्तों का पालन करना होगा। इसके बाद निर्माण कार्य को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

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