Maharashtra: पालघर में ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने दर्ज कराया केस; खुद को भगवान बताता था आरोपी

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Maharashtra: पालघर में ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने दर्ज कराया केस; खुद को भगवान बताता था आरोपी: ताजा अपडेट

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Maharashtra:: मुख्य समाचार और अपडेट

Maharashtra:: पुलिस अधिकारी ने बताया, पुणे की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वह 2023 में फेसबुक के जरिए 40 साल के इस आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी पालघर जिले में एक सामाजिक संस्था चलाता है। एफआईआर के मुताबिक, दिसंबर 2023 में आरोपी महिला से मिलने पुणे पहुंचा था। वहां उसने महिला को धोखा देते हुए दावा किया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और महिला उसकी पार्वती है।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी महिला को पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया। वहां उसने महिला को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की जानकारी के बिना उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच लीं। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। पिछले साल मई में आरोपी ने महिला को वसई के एक होटल में बुलाया और वहां फिर से उसका यौन शोषण करने की कोशिश की।काफी समय तक चुप रहने के बाद महिला ने अब शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि नासिक में हाल ही में पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और ढोंगी बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी हुई थी। इस खबर को सुनकर महिला को अपनी आपबीती सुनाने की प्रेरणा मिली। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया और उनका शारीरिक शोषण किया है। पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।उन्होंने बताया चूंकि अपराध की मुख्य घटना पुणे में हुई थी, इसलिए मानिकपुर पुलिस ने बुधवार को इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की। इसके बाद आगे की जांच के लिए केस को पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। जीरो एफआईआर वह रिपोर्ट होती है जिसे भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो।

संबंधित जानकारी (Background):
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