Ankita Bhandari Case:अंकिता भंडारी कांड पर दुष्यंत गौतम को राहत, वकील ने बताया सत्य की हुई जीत!

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Ankita Bhandari Case:अंकिता भंडारी कांड पर दुष्यंत गौतम को राहत, वकील ने बताया सत्य की हुई जीत!: ताजा अपडेट

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Ankita: मुख्य समाचार और अपडेट

Ankita: भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, “मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, हमने कोर्ट में अपील दायर की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में, साढ़े तीन साल बाद भी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। अपने पचास साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, हमने लगातार अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखा है, पार्टी के अनुशासन और मार्गदर्शन में समर्पण और सेवा भाव से काम किया है। लेकिन साढ़े तीन साल से, न्यायपालिका और बाकी सभी लोग उनसे उस VIP की पहचान साबित करने वाले दस्तावेज़ पेश करने के लिए कह रहे थे, जिसका नाम वे मनगढ़ंत बता रहे थे। हालांकि, इन राजनीतिक पार्टियों ने अब हमें बदनाम किया है। हमारी इज्जत खराब हुई है। इससे हमें बहुत दुख हुआ है… उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, और मुझे विश्वास है कि, जैसा कि हमारे गुरु रविदास जी ने कहा था, अगर आपका दिल साफ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है

अंकिता भंडारी हत्याकांड में 7 जनवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों और पोस्ट के खिलाफ है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को इस मामले के उस “VIP” के रूप में जोड़ा जा रहा था, जिसकी चर्चा शुरुआत से होती रही है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP), उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर समेत कई प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को हटा दें, जो श्री गौतम को अंकिता भंडारी मामले से जोड़ते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ये पक्ष पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो X (ट्विटर), मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम) और गूगल (यूट्यूब) जैसी कंपनियों को इन्हें हटाने का आदेश दिया जाएगा।

आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत (कोटद्वार सेशंस कोर्ट) ने मई 2025 में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो साथियों (सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता) को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, अंकिता के माता-पिता और प्रदर्शनकारी अभी भी इस मामले में “VIP” की संलिप्तता और उसकी पहचान को लेकर CBI जांच की मांग कर रहे हैं।

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