Supreme Court: ‘भविष्य की आशंका अपराध का आधार नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की महिला की रिमांड रद्द की

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Supreme Court: 'भविष्य की आशंका अपराध का आधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की महिला की रिमांड रद्द की: ताजा अपडेट

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Supreme: मुख्य समाचार और अपडेट

Supreme: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की एक महिला के प्रिवेंटिव डिटेंशन (रोकने के आदेश) आदेश को रद्द कर दिया है। महिला को 1986 के तेलंगाना कानून में खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम के तहत ड्रग अपराध में आरोपी बताया गया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल यह डर कि जमानत मिलने पर वह फिर से अपराध करेगी, किसी को रोकने का पर्याप्त कारण नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिटेंशन आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि महिला के अपराध से सार्वजनिक व्यवस्था पर कैसे असर पड़ेगा और जमानत की शर्तों या पिछले मुकदमों पर ध्यान नहीं दिया गया।

संबंधित जानकारी (Background):
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