High Court : निजी विवाद में याचिका दाखिल करने पर नाराज कोर्ट ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

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High Court : निजी विवाद में याचिका दाखिल करने पर नाराज कोर्ट ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना: ताजा अपडेट

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High: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निजी कंपनी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कहा है कि अनुच्छेद-226 के तहत मिलने वाले असाधारण उपचारों का उपयोग निजी बकाये की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है।

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