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CAPF: वित्त मंत्रालय की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों के अफसरों ने ऑफिस बैग मांगा तो गृह मंत्रालय ने किया इनकार

josephben1999gd@gmail.com
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CAPF: वित्त मंत्रालय की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों के अफसरों ने ऑफिस बैग मांगा तो गृह मंत्रालय ने किया इनकार: ताजा अपडेट

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Meta Description: CAPF: News: CAPF: वित्त मंत्रालय की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों के अफसरों ने ऑफिस बैग मांगा तो गृह मंत्रालय ने किया इनकार – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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CAPF:: मुख्य समाचार और अपडेट

CAPF:: केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्धसैनिक बलों के ग्रुप ‘ए’ अफसरों को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में पीएस/अनुभाग अधिकारी ‘एसओ’ से लेकर ‘सचिव’ तक ब्रीफकेस/ऑफिस बैग या महिला पर्स खरीदने के लिए एक तय राशि दिए जाने का प्रावधान है। सीआरपीएफ ने अपने ग्रुप ‘ए’ अफसरों को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स भत्ता देने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तरफ से पहले भी ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी नहीं मिली।

वर्ष 2020 में भी ऐसे प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ को सूचित किया था। तब भी यही कहा गया था कि ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सीआरपीएफ ने एक बार फिर से ऐसा प्रपोजल, मंत्रालय के पास भेजा। गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों जारी पत्र में कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर विस्तृत तरीके से विचार हुआ है। ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीद को मंजूरी नहीं दी जा सकती। गृह मंत्रालय का यह निर्णय, सीआरपीएफ के अलावा बाकी सीएपीएफ और असम राइफल पर भी लागू होगा।

CAPF:: घटना का पूरा विवरण

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने जून 2024 में विभिन्न रैंकों के अधिकारियों और कार्मिकों के लिए ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीदने को मंजूरी दी थी। व्यय विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया था कि सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, वरिष्ठ पीपीएस और अनुभाग अधिकारी/पीएस, महंगा ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीद सकते हैं। सचिव/विशेष सचिव या उसके समकक्ष (स्तर 17) के तहत आने वाले अफसर 12500 रुपये की कीमत (जीएसटी सहित) तक ऑफिस बैग/लेडिज पर्स खरीद सकते हैं। हालांकि ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीद की सीमा, व्यय विभाग के स्टाफ पर ही लागू होगी।

व्यय विभाग में अधिकारी और कार्मिक, तीन साल में एक बार ब्रीफकेस, ऑफिस बैग व लेडिज पर्स खरीद सकते हैं। व्यय विभाग के अनुसार, सचिव/विशेष सचिव या उसके समकक्ष (स्तर 17) के अंतर्गत आने वाले ऑफिसर/ऑफिशियल, के लिए जीएसटी सहित 12500 रुपये मंजूर किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को यह सुविधा तीन साल में एक बार मिलती है। अपर सचिव और उसके समकक्ष (स्तर 15-16) के तहत आने वाले अधिकारियों को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स की खरीद के लिए 10 हजार रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इन्हें भी यह सुविधा तीन वर्ष में एक बार ही मिलेगी।

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संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष (स्तर 14) के अंतर्गत आने वाले अधिकारी, 8125 रुपये की कीमत तक का ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीद सकते हैं। निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ पीपीएस (स्तर-13) को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीदने के लिए 6250 रुपये तय किए गए है। अवर सचिव/पीपीएस या उसके समकक्ष पद पर काम करने वालों को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स की खरीद के लिए 5000 रुपये मिलते हैं। अनुभाग अधिकारी/पीएस व उसके समकक्ष (स्तर 8-10) वालों को ब्रीफकेस, ऑफिस बैग या लेडिज पर्स खरीद के लिए 5 हजार रुपये तय किए गए हैं।

सहायक अनुभाग अधिकारी/पीए या उसके समकक्ष (स्तर 7) वाले अधिकारी/कर्मचारी के लिए यह सीमा 4375 रुपये तय की गई है। अधिकारी/कर्मचारी, ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स स्वयं खरीद सकते हैं। उन्हें खरीद की प्रमाणित मूल प्रति, विभाग की सामान्य प्रशासन शाखा को भेजनी होगी। उसमें यह बात बतानी होगी कि उसने ब्रीफकेस/ऑफिस बैग/लेडीज पर्स खरीद लिया है, लिहाजा अब इसकी प्रतिपूर्ति की जाए।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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