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SC Updates: धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ केंद्र और 12 राज्यों को नोटिस; शिअद नेता मजीठिया को मिली जमानत

josephben1999gd@gmail.com
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SC Updates: धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ केंद्र और 12 राज्यों को नोटिस; शिअद नेता मजीठिया को मिली जमानत: ताजा अपडेट

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SC Updates:: मुख्य समाचार और अपडेट

SC Updates:: नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया (एनसीसीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा ने इन राज्यों के कानूनों के लागू किए जाने पर रोक लगाने की मांग की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एनसीसीआई की दलीलों पर ध्यान दिया और केंद्र तथा 12 राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।नए आवेदनों को लंबित आवेदनों के साथ जोड़ने का आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं। विधि अधिकारी ने कहा, ‘हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा।’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि मजीठिया इस मामले में पिछले सात महीनों से हिरासत में है।

पिछले साल 4 दिसंबर को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब सतर्कता ब्यूरो को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके बाद मजीठिया जमानत पर रिहाई की मांग कर सकते हैं।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप है। मजीठिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर, पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा 2021 के एक ड्रग मामले की चल रही जांच से संबंधित है।

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