Bengal: शब-ए-बारात पर पटाखों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर प्रतिबंध

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Bengal: शब-ए-बारात पर पटाखों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर प्रतिबंध: ताजा अपडेट

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के मौके पर अवैध और खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस को आदेश दिया है कि त्योहार के दौरान ऐसे किसी भी पटाखे को फोड़ने की इजाजत न दी जाए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हों या कानूनन प्रतिबंधित हों।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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