Auraiya: गैंगस्टर में नपे पूर्व MLC कमलेश पाठक; कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा, अन्य आठ को पांच साल का कारावास

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Auraiya: गैंगस्टर में नपे पूर्व MLC कमलेश पाठक; कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा, अन्य आठ को पांच साल का कारावास: ताजा अपडेट

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Auraiya:: मुख्य समाचार और अपडेट

Auraiya:: औरैया जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने छह साल की सजा सुनाई है। अन्य अाठ दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि गनर अवनीश प्रताप को दोषमुक्त कर दिया। पूर्व एमएलसी पर एक लाख व अन्य सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुलाई 2020 में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

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सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कोर्ट में लाकर पेश किया गया। सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया। शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को हुए दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमलएसी कमलेश पाठक समेत 11 को आरोपी बनाया गया था। इस वारदात के बाद 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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