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Meta Description: Tamil News: Tamil Nadu: कैश-फॉर-जॉब्स मामले में FIR पर खींचतान, हाईकोर्ट के आदेश पर DVAC करेगा समीक्षा याचिका पर विचार – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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Tamil: मुख्य समाचार और अपडेट
Tamil: मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के सामने राज्य के एडवोकेट जनरल पी.एस. रमन ने कहा कि 20 फरवरी के आदेश, जिसमें तुरंत FIR दर्ज करने को कहा गया था, उस पर डीवीएसी कानूनी राय ले रहा है। यह सुनवाई अवमानना याचिका पर हो रही थी, जिसे एआईएडीएमके सांसद आई.एस. इनबदुरई ने दायर किया है।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वरिष्ठ वकील वी. राघवाचारी ने कहा कि डीवीएसी ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया।एडवोकेट जनरल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं, इस पर कानूनी राय ली जा रही है। बाद में डीवीएसी की ओर से वरिष्ठ वकील एन.आर. एलंगो पक्ष रखेंगे। अदालत ने डीवीएसी को दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।इनबदुरई के हलफनामे में दावा है कि 2538 पदों के लिए 25 से 35 लाख रुपये तक की रिश्वत ली गई। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद शामिल हैं।प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित तौर पर छापों में दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोप है कि रकम हवाला के जरिए बैंकिंग सिस्टम में लाई गई। हाईकोर्ट पहले भी डीवीएसी की सिर्फ प्रारंभिक जांच पर असंतोष जता चुका है और मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत FIR दर्ज करने को कहा था।
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