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Meta Description: High News: High Court : धूमनगंज थाने को अदालत में बदलने के मामले में नाराज कोर्ट ने दो पुलिस निरीक्षकों को तलब किया – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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High: 26 साल बाद दर्ज एफआईआर में नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ 26 साल पुराने मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिंहा की एकल पीठ ने नूतन ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। नूतन ठाकुर के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
2025 में दर्ज एफआईआर के अनुसार 1999 में एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन में नाम और पति के नाम में कथित हेरफेर की गई। अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आवंटन के समय नूतन ठाकुर ने अपना नाम नूतन देवी और पति का नाम अजिताभ ठाकुर दर्शाया। जबकि, बाद में भूखंड के हस्तांतरण में सही नामों का प्रयोग किया गया, जिससे धोखाधड़ी का संकेत मिलता है।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने दलील दी कि घटना 26 साल पुरानी है। इतनी देरी से दर्ज एफआईआर के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। संबंधित संपत्ति का उल्लेख 2001 में उनके पति की ओर से आयकर रिटर्न में किया गया है। एफआईआर दर्ज कराने वाला उनसे द्वेष रखता है। कोर्ट ने नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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