High Court : डीएम गाजीपुर 5 सप्ताह में कारण सहित आदेश करें पारित, सांसद अफजाल की पत्नी के कुर्क मकान का मामला

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High Court : डीएम गाजीपुर 5 सप्ताह में कारण सहित आदेश करें पारित, सांसद अफजाल की पत्नी के कुर्क मकान का मामला: ताजा अपडेट

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Meta Description: High News: High Court : डीएम गाजीपुर 5 सप्ताह में कारण सहित आदेश करें पारित, सांसद अफजाल की पत्नी के कुर्क मकान का मामला – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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High: मुख्य समाचार और अपडेट

High: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम गाजीपुर को पांच हफ्ते में कारण सहित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क मकान को लेकर जारी हुआ है। दरअसल 2022 में अफजाल अंसारी की पत्नी के लखनऊ स्थित मकान को 2022 में कुर्क किया गया था। जिसको खोलने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, आदेश के बावजूद न खोले जाने को फरहत ने चुनौती दी थी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को पांच हफ्ते के भीतर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। याचिका में फरहत अंसारी ने लखनऊ स्थित अपने आवासीय मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के खिलाफ गाजीपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने फरहत की तरफ से पक्ष रखा। मामले की सुनवाई जस्टिस सीडी सिंह की एकल पीठ ने की।

संबंधित जानकारी (Background):
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