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Meta Description: Maharashtra: News: Maharashtra: प्रेम जाल में फंसाकर युवक से लाखों रुपए की वसूली, फिर जहर पिलाकर हत्या की कोशिश – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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Maharashtra:: मुख्य समाचार और अपडेट
Maharashtra:: आरमोरी का रहने वाला 26 वर्षीय कृष्णा मारुति लाड होटल व्यवसाय से जुड़ा है और साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था। करीब डेढ़ वर्ष पहले 23 वर्षीय श्रेया हेमके नाम की युवती से पहचान हुई थी। यह पहचान धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। शुरुआती दौर में दोनों के बीच संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन कुछ समय बाद युवती के जीवन में एक और युवक के आने से दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान आरोप है कि श्रेया हेमके ने अपने दो साथियों नितिन जोध और राजू अंबानी के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत कृष्णा लाड को ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपियों ने कृष्णा और श्रेया के बीच हुई निजी बातचीत (व्हाट्सऐप चैटिंग) को सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी जाती रही।बदनामी और सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से पीड़ित युवक ने समय-समय पर आरोपियों को करीब 3 से 4 लाख रुपए की राशि दी। हालांकि, इसके बावजूद आरोपियों की मांग थमी नहीं और उन्होंने युवक से 15 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग की। पीड़ित के अनुसार, 14 मार्च को रात करीब 8 से 8:15 बजे के बीच आरमोरी से ब्रह्मपुरी मार्ग पर आरोपियों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे जबरन कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया। गंभीर अवस्था में युवक ने अपने भाई को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया, जिसके बाद उसे तत्काल आरमोरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकीय स्थिति गंभीर होने के कारण उसे आगे इलाज के लिए पहले ब्रह्मपुरी स्थित एक निजी अस्पताल और बाद में नागपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका उपचार किया गया।पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि घटना के बावजूद पुलिस द्वारा समय पर मामला दर्ज नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली और कथित रूप से राजनीतिक संबंध रखने वाले हैं, जिसके चलते पुलिस की ओर से प्रारंभिक स्तर पर टालमटोल की गई। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगाने और निवेदन करने के बाद अंततः मामला दर्ज किया गया। आरमोरी पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 109, 308(4), 115(2), 126(2) तथा 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और आरोपियों की भूमिका, आपसी साजिश, तथा कथित राजनीतिक संरक्षण के पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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