President: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, जानिए इससे क्या होगा बदलाव

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President: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, जानिए इससे क्या होगा बदलाव: ताजा अपडेट

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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों- सीएपीएफ में महानिरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने का प्रावधान है। अपर महानिदेशक के न्यूनतम 67 प्रतिशत पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के सभी पद केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा ही भरे जाएंगे।

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