Obscene Imagery: X ने अश्लील कंटेंट मामले में मानी गलती, बोला- भारतीय कानून का करेंगे पालन; 600 अकाउंट बंद

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Obscene Imagery: X ने अश्लील कंटेंट मामले में मानी गलती, बोला- भारतीय कानून का करेंगे पालन; 600 अकाउंट बंद: ताजा अपडेट

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Meta Description: Obscene News: Obscene Imagery: X ने अश्लील कंटेंट मामले में मानी गलती, बोला- भारतीय कानून का करेंगे पालन; 600 अकाउंट बंद – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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Obscene: मुख्य समाचार और अपडेट

Obscene: The social media platform ‘X’ has admitted its mistake and stated that it will comply with Indian law. Around 3,500 pieces of content were blocked, and over 600 accounts were deleted. Going forward, X will not allow obscene imagery: Government Sources — ANI (@ANI) January 11, 2026

समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि एक्स ने अपनी गलती मान ली है और कंटेंट मॉडरेशन स्टैंडर्ड में कमियों को स्वीकार किया है और भारत सरकार को बताया है कि वह पूरी तरह से भारतीय कानून का पालन करेगा और नियमों के अनुसार काम करेगा।दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब प्लेटफॉर्म पर अश्लील और कामुक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार पर चिंता जताई गई, जिसमें कथित तौर पर इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक के माध्यम से जेनरेट या बढ़ाया गया मटेरियल भी शामिल था।सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ग्रोक एआई से जुड़ी अश्लील सामग्री को रोकने के लिए उपायों और भविष्य की योजना के बारे में और जानकारी मांगी थी। एक्स ने विस्तृत जवाब भेजा, लेकिन इसमें कुछ अहम जानकारी शामिल नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि ग्रोक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का महिला की यौन और अशील तस्वीरें बनाने में इस्तेमाल रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।अब एक्स ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3,500 अश्लील कंटेंट ब्लॉक किए गए हैं और 600 से अधिक अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह आगे अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा। इस बीच राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की आलोचना की और बताया कि ग्रोक के रिए आपत्तिजनक और यौन रूप से उत्तेजक तस्वीर बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय इसे सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया है।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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