ADAG Firms Probe: सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा- धोखाधड़ी की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें

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ADAG Firms Probe: सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा- धोखाधड़ी की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें: ताजा अपडेट

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ADAG: मुख्य समाचार और अपडेट

ADAG: अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) की कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज अहम आदेश पारित किया। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोप वाली इस जनहित याचिका (PIL) पर दोनों जांच एजेंसियां पहले ही समय की मांग कर चुकी हैं। ऐसे में उन्हें चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से अब तक हुई जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई धोखाधड़ी के इस मामले में एडीएजी समूह की कंपनियों की भूमिका की जांच करने में पहले ही काफी समय ले चुकी हैं। कोर्ट ने अनिल अंबानी और एडीएजी को जवाब दाखिल करने के लिए भी 4 सप्ताह का समय दिया।

संबंधित जानकारी (Background):
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