Supreme Court: धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेना नए तरह का फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Supreme Court: धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेना नए तरह का फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: ताजा अपडेट

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Meta Description: Supreme News: Supreme Court: धर्म बदलकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेना नए तरह का फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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Supreme: मुख्य समाचार और अपडेट

Supreme: सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने इस प्रवृत्ति को नए तरह का धोखा बताया। साथ ही, याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत नीट पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ हरियाणा के दो अभ्यर्थियों निखिल कुमार पूनिया और एकता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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