Supreme Court: विदेशी कोर्ट का तलाक भारत में मान्य नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से खुद तोड़ी शादी

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Supreme Court: विदेशी कोर्ट का तलाक भारत में मान्य नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से खुद तोड़ी शादी: ताजा अपडेट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में एक विदेश में रहने वाले भारतीय (एनआरआई) दंपत्ति का विवाह खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस शादी का रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है और इसमें दोबारा साथ आने की कोई संभावना नहीं बची है। यह मामला एक ऐसे जोड़े का था, जिनकी शादी 25 दिसंबर 2005 को मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। बाद में दोनों अमेरिका में रहने लगे, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनके बीच विवाद शुरू हो गया। पत्नी ने 2008 में अमेरिका की कोर्ट (मिशिगन) में तलाक की अर्जी दी, जबकि पति ने उसी समय भारत में पुणे की फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया।

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