UP:बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट नाराज, पूछा-रोक के बावजूद ध्वस्तीकरण करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं

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UP:बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट नाराज, पूछा-रोक के बावजूद ध्वस्तीकरण करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं: ताजा अपडेट

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UP:बुलडोजर: मुख्य समाचार और अपडेट

UP:बुलडोजर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या 2025 में रोक के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है। क्या यह कार्यपालिका का अपनी मंशा छिपाकर शक्तियों का प्रयोग करने का उदाहरण नहीं है। यह टिप्पणी हमीरपुर निवासी फैमुद्दीन व दो अन्य की याचिका पर की।

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