UP News: 22 साल चला मुकदमा… सजा हुई अदालत उठने तक खड़े रहने की, चाकू रखने के मामले में 25 वर्ष बाद आया फैसला

josephben1999gd@gmail.com
2 Min Read
UP News: 22 साल चला मुकदमा... सजा हुई अदालत उठने तक खड़े रहने की, चाकू रखने के मामले में 25 वर्ष बाद आया फैसला: ताजा अपडेट

SEO MODERATOR PANEL

Focus Keyword: UP News:

Meta Description: UP News: News: UP News: 22 साल चला मुकदमा… सजा हुई अदालत उठने तक खड़े रहने की, चाकू रखने के मामले में 25 वर्ष बाद आया फैसला – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

Suggested Slug: up news:-two-culprits-in-case-of-assault-sentenced-to-stand-till-court-adjourned-after-22-years-in-balrampur-2026-01-09

UP News:: मुख्य समाचार और अपडेट

UP News:: नगर क्षेत्र के ग्राम सोनार निवासी संजार मणि गुप्त ने 09 जून 2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि गांव के गंगाराम व हीरई ने पिटाई की है। गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद गंगाराम व हीरई को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

यूपी के बलरामपुर में शुक्रवार को जेएम प्रथम प्रभात कुमार दुबे ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान पिटाई के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 22 वर्ष बाद मुकदमे में फैसला आया है।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


ताजा खबरों के लिए upkhabarhindi.com के साथ बने रहें।

मूल खबर यहाँ पढ़ें (Read Original)

- Advertisement -
Leave a comment

Please Login to Comment.