Updates: आईजीआई और हैदराबाद एयरपोर्ट से 14 करोड़ रुपये का गांजा जब्त; आज से फास्टैग केवाईवी की अनिवार्यता खत्म

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Updates: आईजीआई और हैदराबाद एयरपोर्ट से 14 करोड़ रुपये का गांजा जब्त; आज से फास्टैग केवाईवी की अनिवार्यता खत्म: ताजा अपडेट

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर, उस व्यक्ति को ग्रीन चैनल पर रोका गया और उसके सामान की विस्तृत जांच करने पर, 4,935 ग्राम हरे रंग का नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी पहली नजर में गांजा/मारिजुआना के रूप में पहचान की गई।’ अधिकारियों को कथित तौर पर नशीला पदार्थ वाले चार पॉलीथीन पाउच मिले। जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की अनुमानित बाजार कीमत 4.93 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बाद, यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया और बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया गया। विज्ञापन विज्ञापन नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शनिवार को देश के दो एयरपोर्ट्स से करीब 14 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि कस्टम विभाग ने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री के पास से करीब पांच किलो संदिग्ध गांजा जब्त किया है। यात्री 29 जनवरी को बैंकॉक से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर आया था।

Updates:: घटना का पूरा विवरण

हैदराबाद एयरपोर्ट पर 9.5 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, सात गिरफ्तार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने लगभग 9.5 करोड़ रुपये का 27.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में कहा गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर, 30 जनवरी को लगभग 1.15 बजे, बैंकॉक से आए चार भारतीय यात्रियों को यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीन अन्य लोगों के साथ उनके चेक-इन सामान सौंपने की प्रक्रिया के दौरान रोका गया। जांच करने पर, ट्रॉली बैग के अंदर छिपाए गए हरे-भूरे रंग के गांठदार पदार्थ वाले कई पैकेट बरामद किए गए।

बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई है, जिसका कुल वजन 27.15 किलोग्राम था। मामले में शामिल सभी सात आरोपियों को NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को मिट्टी के बजाय लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जड़ों को रखकर उगाने का तरीका है।

फास्टैग : आज से खत्म केवाईवी की अनिवार्यता नई कार-जीप जैसे निजी वाहनों के लिए एक फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब नो योर व्हीकल (केवाईवी) प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग है, उन्हें भी अब नियमित केवाईवी की जरूरत नहीं है। बैंक खुद डाटा सत्यापित करेंगे। इस कदम का मकसद फास्टैग सक्रिय होने के बाद होने वाली परेशानियों को दूर करना है। अथॉरिटी ने साफ किया, केवाईवी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। अब सिर्फ तभी केवाईवी मांगा जाएगा, जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत जारी होने से जुड़ी शिकायत मिलेगी।

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