Kanpur: 2.5 करोड़ की रंगदारी और पाक्सो का जाल, अखिलेश दुबे की जमानत खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी उम्मीद

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Kanpur: 2.5 करोड़ की रंगदारी और पाक्सो का जाल, अखिलेश दुबे की जमानत खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी उम्मीद: ताजा अपडेट

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Kanpur:: मुख्य समाचार और अपडेट

Kanpur:: कानपुर में होटल कारोबारी सुरेश पाल से ढाई करोड रुपये की रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुरेश पाल ने अगस्त 2025 में किदवई नगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा समेत अन्य लोगों के खिलाफ पाक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके एक दिन पहले ही भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा भी अखिलेश दुबे पर ऐसा ही आरोप लगाते हुए बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

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इसमें अखिलेश और लवी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। तब से अखिलेश जेल में ही बंद है। एक-एक कर अखिलेश के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से दो मुकदमों में अखिलेश को सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल गई थी। वहीं, भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के कारण उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।

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