Shakti Bill: महाराष्ट्र में एसिड अटैक पीड़ितों की पहचान बताना अपराध होगा, ऑनलाइन छेड़छाड़ पर भी रोक; बिल पारित

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Shakti Bill: महाराष्ट्र में एसिड अटैक पीड़ितों की पहचान बताना अपराध होगा, ऑनलाइन छेड़छाड़ पर भी रोक; बिल पारित: ताजा अपडेट

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Shakti: मुख्य समाचार और अपडेट

Shakti: इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पास किया गया। इससे पहले यह विधेयक विधानसभा से भी पारित हो चुका था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 2020 में शक्ति बिल लाया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में इसे वापस भेज दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया, जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है और यह जुलाई 2024 से लागू है।सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसने जांच की कि शक्ति कानून के कौन-कौन से प्रावधान नए कानून में शामिल हैं। समिति की सिफारिश के बाद दो अहम बदलाव किए गए। पहला, एसिड अटैक पीड़ितों का नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे उनकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। दूसरा, अब ईमेल, सोशल मीडिया जैसे डिजिटल माध्यम से किसी महिला को यौन प्रस्ताव देना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।सरकार का मानना है कि पहले कानून में कुछ खामियां थीं, जिनके कारण पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा बना रहता था। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने के लिए स्पष्ट कानून नहीं था। नए संशोधन से इन दोनों समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और अपराधियों में डर पैदा होगा।मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे। यह कानून उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।

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