UP: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की शादी, कोर्ट ने नहीं किया माफ, पति को सुना दी 10 साल की सजा, पढ़ें पूरा मामला

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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की शादी, कोर्ट ने नहीं किया माफ, पति को सुना दी 10 साल की सजा, पढ़ें पूरा मामला: ताजा अपडेट

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UP: नाबालिग: मुख्य समाचार और अपडेट

UP: नाबालिग: हरदोई जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद उसी के साथ घर बसाने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने इस टिप्पणी के साथ दस साल कैद की सजा सुनाई कि शादी करने से युवक का अपराध कम नहीं होता। भले ही नाबालिग की सहमति से संबंध बने हों।

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कानून की नजर में शारीरिक संबंध में नाबालिग की सहमति महत्वहीन है। इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा। मामला नौ साल पुराना है और इस समय दोनों के दो बच्चे भी हैं। कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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