UP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य, ये अभ्यर्थी होंगे सीधे प्रभावित

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UP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य, ये अभ्यर्थी होंगे सीधे प्रभावित: ताजा अपडेट

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UP: हाईकोर्ट: मुख्य समाचार और अपडेट

UP: हाईकोर्ट: जस्टिस अरिंदम सिन्हा व जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रयागराज निवासी जयहिंद ने 28 जुलाई, 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दलील दी कि वर्तमान एलटी ग्रेड भर्ती में आरटीई अधिनियम-2009 का उल्लंघन किया गया है। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में स्पष्ट नहीं था कि भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है और किस काडर के तहत हो रही है।कोर्ट ने माना, विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी न देना चूक है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयोग शुद्धि पत्र जारी करे, जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि विज्ञापन केवल कक्षा 9 और 10 के लिए है।हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया कि शिक्षा के अपर निदेशक के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं, जहां कक्षा छह से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में आयोग का यह दावा कि कक्षा छह से आठ तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ। याची ने दलील दी कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग (सीटी) काडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर (टीजीटी ग्रेड) में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है।

संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।


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