UP : हाईकोर्ट का आदेश- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हों न्यायिक मजिस्ट्रेट

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UP : हाईकोर्ट का आदेश- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हों न्यायिक मजिस्ट्रेट: ताजा अपडेट

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UP :: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज करने में हो रही देरी और अदालती आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संबंधित अदालत के पीठासीन अधिकारी को अगली तिथि 2 अप्रैल 2026 को दोपहर दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की पीठ ने हीरा मणि यादव की अर्जी पर दिया है।

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